कोलकाता।। पश्चिम बंगाल में शारदा समूह की कंपनियों के बंद होने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय में सोमवार को एक जनहित याचिका दायर करके उन चिट फंड कंपनियों की सीबीआई जांच की मांग की गई जिन्होंने कथित रूप से लाखों निवेशकों से धोखाधड़ी की है। याचिका में राज्यसभा सदस्य कुणाल घोष को भी गिरफ्तार करने की मांग की गई है।
अधिवक्ता बसाबी राय चौधरी ने जनहित याचिका दायर करके सभी चिट फंट कंपनियों की सीबीआई जांच और कथित घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि कथित घोटाला 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक का है।
चौधरी के वकील सुब्रत मुखोपाध्याय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने शारदा मीडिया के कार्यकारी अध्यक्ष कुणाल घोष की घोटाले में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है।
तृणमूल कांग्रेस नामित राज्यसभा सदस्य घोष इससे पहले शारदा मीडिया समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। इस समूह के बंगाल और असम में कई अखबार तथा समाचार और मनोरंजन चैनल हैं।
वर्ष 2010 से शुरू होने वाले मीडिया घराने इस वर्ष मार्च में अचानक बंद हो गए। शारदा समूह ने राज्य में अपना चिट फंड व्यापार वर्ष 2000 के शुरूआती वर्षों में किया था।
मुखोपाध्याय ने कहा कि याचिका पर मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्र की अदालत द्वारा कल या उसके अगले दिन सुनवाई किए जाने की संभावना है।
साभार
भाषा | Apr 22, 2013, 05.18PM IST
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/19678294.cms
अधिवक्ता बसाबी राय चौधरी ने जनहित याचिका दायर करके सभी चिट फंट कंपनियों की सीबीआई जांच और कथित घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि कथित घोटाला 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक का है।
चौधरी के वकील सुब्रत मुखोपाध्याय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने शारदा मीडिया के कार्यकारी अध्यक्ष कुणाल घोष की घोटाले में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है।
तृणमूल कांग्रेस नामित राज्यसभा सदस्य घोष इससे पहले शारदा मीडिया समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। इस समूह के बंगाल और असम में कई अखबार तथा समाचार और मनोरंजन चैनल हैं।
वर्ष 2010 से शुरू होने वाले मीडिया घराने इस वर्ष मार्च में अचानक बंद हो गए। शारदा समूह ने राज्य में अपना चिट फंड व्यापार वर्ष 2000 के शुरूआती वर्षों में किया था।
मुखोपाध्याय ने कहा कि याचिका पर मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्र की अदालत द्वारा कल या उसके अगले दिन सुनवाई किए जाने की संभावना है।
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भाषा | Apr 22, 2013, 05.18PM IST
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