सरकार ने सर्विस टैक्स चोरी को रोकने के लिए अब एक नया फॉर्मूला निकाला है। अब सर्विस देने वाली और लेने वाली दोनों कंपनियों से सर्विस टैक्स वसूला जाएगा।
सरकार के नए फॉर्मूले में कर्मचारी मुहैया कराने वाली कंपनी पर स्कीम सबसे पहले लागू होगी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर भी स्कीम पहले लागू होगी। कर्मचारी सप्लाई करने वाले को 25 फीसदी टैक्स देना होगा, जबकि सर्विस लेने वालों को 75 फीसदी टैक्स देना होगा।
वहीं टांसपोर्ट सुविधा देने वाले को 60 फीसदी टैक्स देना होगा, जबकि टांसपोर्ट सुविधा लेने वाले को 40 फीसदी टैक्स देना होगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दोनों कंपनियों 50-50 फीसदी की दर से टैक्स देगी। कंपनियां आपस में सर्विस टैक्स का सेटलमेंट करेंगी।
http://hindi.moneycontrol.com/mccode/news/article.php?id=53741
सरकार के नए फॉर्मूले में कर्मचारी मुहैया कराने वाली कंपनी पर स्कीम सबसे पहले लागू होगी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर भी स्कीम पहले लागू होगी। कर्मचारी सप्लाई करने वाले को 25 फीसदी टैक्स देना होगा, जबकि सर्विस लेने वालों को 75 फीसदी टैक्स देना होगा।
वहीं टांसपोर्ट सुविधा देने वाले को 60 फीसदी टैक्स देना होगा, जबकि टांसपोर्ट सुविधा लेने वाले को 40 फीसदी टैक्स देना होगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दोनों कंपनियों 50-50 फीसदी की दर से टैक्स देगी। कंपनियां आपस में सर्विस टैक्स का सेटलमेंट करेंगी।
साभार:
प्रकाशित Wed, अप्रैल 04, 2012 पर 13:55 | स्रोत : CNBC-Awaazhttp://hindi.moneycontrol.com/mccode/news/article.php?id=53741
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