Monday, April 8, 2013

सर्विस टैक्स चोरी पर हो सकती है संपत्ति जब्त

नई दिल्ली।। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सर्विस टैक्स चोरी करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा कि बकाये का भुगतान नहीं करने की स्थिति में उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। 9,800 करोड़ रुपये के सर्विस टैक्स की चोरी का मामला सामने आने पर यह चेतावनी दी गई।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की मेंबर (सर्विस टैक्स) लिपिका मजूमदार राय चौधरी ने कहा कि कई मामलों में सर्विस प्रवाइडर्स अपने ग्राहकों से सर्विस टैक्स ले लेते हैं लेकिन उसे सरकार के पास जमा नहीं कराते हैं। सर्विस टैक्स चोरी के कुछ प्रमुख मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें तेल और गैस क्षेत्र में करीब 150 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले हैं। कंस्ट्रक्शन सर्विस क्षेत्र की कंपनियों में 18 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी गई जबकि सिक्युरिटी सर्विसेज के क्षेत्र में 86 करोड़ रुपये और मेडिसिन क्षेत्र में 28 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले सामने आए।

उन्होंने कहा, 'सीबीईसी सभी सर्विस प्रवाइडर्स से कानून का पालन करने और बकाया सर्विस टैक्स भुगतान करने की अपील करता है। सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं करने पर कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें ब्याज एवं जुर्माने के साथ टैक्स बरामदगी शामिल है।'

इस मामले में लोगों की संपत्ति जब्त भी की जा सकती है। रॉयचौधरी ने कहा कि विभाग ने वित्त वर्ष के दौरान 2,000 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की वसूली की और अब 7,800 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है।

सीबीईसी ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान 9,800 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का पता लगाया जबकि पिछले साल यह राशि 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये थी।
साभार:
भाषा | Feb 2, 2013, 03.08PM IST
http://navbharattimes.indiatimes.com/revenue-dept-begins-clampdown-on-service-tax-evaders/articleshow/18304590.cms

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