पटना।। पटना स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बिहार में करोड़ों रुपए के तारकोल घोटाले में मोतिहारी स्थित रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में करीब 70 लाख रुपए के गबन के एक मामले में बुधवार को दो इंजिनियर समेत तीन लोगों को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वशिष्ठ नारायण सिंह ने मोतिहारी में 1994-1995 के बीच 70 लाख रुपये कीमत के 1438 मिट्रिक टन तारकोल घोटाले में मोतिहारी के तत्कालीन जूनियर इंजिनियर देवचंद, चौधरी, धीरेंद्र नारायण कुंवर और एक ठेकेदार डीएन सिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी।
पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर 5 मार्च 1997 को सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी और 30 जून 2000 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
पश्चिम बंगाल के हल्दिया से मोतिहारी के लिए चले तारकोल को इन पदाधिकारियों की मिलीभगत से गबन कर लिया गया था। राज्य में सड़क निर्माण में प्रयोग में आने वाले करोड़ों रुपए के तारकोल घोटाले हुए थे जिसके अलग-अलग मामले चल रहे हैं।
साभार
भाषा | Apr 24, 2013, 01.10PM IST
http://navbharattimes.indiatimes.com/india/east-india/3-jailed-in-tar-scam/articleshow/19707903.cms
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वशिष्ठ नारायण सिंह ने मोतिहारी में 1994-1995 के बीच 70 लाख रुपये कीमत के 1438 मिट्रिक टन तारकोल घोटाले में मोतिहारी के तत्कालीन जूनियर इंजिनियर देवचंद, चौधरी, धीरेंद्र नारायण कुंवर और एक ठेकेदार डीएन सिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी।
पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर 5 मार्च 1997 को सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी और 30 जून 2000 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
पश्चिम बंगाल के हल्दिया से मोतिहारी के लिए चले तारकोल को इन पदाधिकारियों की मिलीभगत से गबन कर लिया गया था। राज्य में सड़क निर्माण में प्रयोग में आने वाले करोड़ों रुपए के तारकोल घोटाले हुए थे जिसके अलग-अलग मामले चल रहे हैं।
साभार
भाषा | Apr 24, 2013, 01.10PM IST
http://navbharattimes.indiatimes.com/india/east-india/3-jailed-in-tar-scam/articleshow/19707903.cms
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