Sunday, February 17, 2013

2 जी घोटाला : टेलिकॉम कंपनियों पर कोर्ट सख्त

मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सख्ती दिखाई। कोर्ट ने कहा कि जो कंपनियां 2 जी लाइसेंस रद्द होने के बाद नए सिरे से हुए स्पेक्ट्रम की नीलामी में शरीक नहीं हुईं या जिन्होंने नए स्पेक्ट्रम हासिल नहीं किए उन्हें अपना ऑपरेशन बंद करना होगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जिन कंपनियों ने 12 नवंबर को हुई नीलामी में स्पेक्ट्रम हासिल कर लिए हैं उन्हें सविर्स शुरू करने को कहा जाएगा। इसके अलावा 2 फरवरी 2012 को लाइसेंस रद्द करने संबंधी आदेश उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जिनके पास 900 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम है।

बंद हो ऑपरेशन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंपनियां नीलामी में कामयाब नहीं रहीं और लाइसेंस रद्द होने के बाद नई नीलामी में शामिल नहीं हुईं, उन्हें ऑपरेशन बंद करने का निदेर्श दिया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2 फरवरी, 2012 को लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद एक विशेष अवधि तक ऑपरेशन जारी रखने की अनुमति दी गई थी, उन्हें नवंबर 2012 में हुई निलामी के दौरान तय रिजर्व प्राइस के हिसाब से रेट देने होंगे। मामले की सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी थी कि मौजूदा आपरेटरों को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कंस्यूमर्स के पास कई अन्य विकल्प मौजूद हैं।

इनके लाइसेंस हुए रद्द: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सिस्तेमा श्याम टेलिसर्विसेज (एमटीएस) के 21, टेलीनॉर के कंट्रोल वाली यूनिनॉर के 16, विडियोकॉन के 15 और टाटा टेली सर्विसेज के 3 सीडीएमए लाइसेंस 18 जनवरी से रद्द हो गए हैं। इन लाइसेंसों के तहत देशभर में कुल 25 करोड़ कंस्यूमर्स आते हैं। टेलिनॉर 6 सर्किलों में यूनिनॉर के कारोबार की नई यूनिट टेलिविंग्स कम्यूनिकेशंस को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में है। हाल में हुए ऑक्शन में उसने स्पेक्ट्रम हासिल किया है।

कोर्ट ने दिया था वक्त: कोर्ट ने शुरुआत में टेलिकॉम डिपार्टमेंट को नए सिरे से ऑक्शन के लिए 4 महीने का वक्त दिया था बाद में इसकी मियाद कई बार बढ़ाई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान केंद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वह 2 जी लाइसेंस रद्द होने वाली कंपनियों को 18 जनवरी के बाद भी ऑपरेशन की इजाजत दे पर यह शर्त होना चाहिए कि वह आगामी 11 मार्च की स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्तावित मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करें।
साभार
नवभारत टाइम्स | Feb 15, 2013, 09.52PM IST
प्रमुख संवाददाता।।नई दिल्ली
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/18519821.cms

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