Thursday, June 20, 2013

विंदू, मयप्पन के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं : कोर्ट


मुंबई।। अभिनेता विंदू दारा सिंह और बीसीसीआई चीफ के दामाद गुरुनाथ मयप्पन समेत छह आरोपियों को आईपीएल सट्टेबाजी मामले में जमानत देते हुए स्थानीय अदालत ने कहा कि पुलिस के पास जालसाजी और धोखाधड़ी के कोई सबूत नहीं हैं।

पुलिस ने मामले में जो आरोप लगाये थे, उनमें केवल जालसाजी और धोखाखड़ी ही गैरजमानती थे। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट एम एन सलीम ने 11 पेज के जमानत के आदेश में कहा, 'अभियोजन पक्ष को पूछताछ और सामग्री जुटाने के लिये पर्याप्त मौके मिले लेकिन वह यह साबित करने की स्थिति में नहीं है कि किसने जाली दस्तावेजों के आधार पर धोखाखड़ी की। यह जालसाजी का आधार नहीं लगता है।'

मयप्पन के मामले में अदालत ने कहा कि अभियोजन ने स्वीकार किया कि वह मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग में शामिल नहीं था। वह और किसी को नहीं बल्कि विंदू को जानता था, जिसके जरिये उस पर सट्टेबाजी का आरोप है। अभियोजन ने कहीं भी यह दावा नही किया है कि उसके किसी क्रिकेटर या अन्य खिलाड़ी से संपर्क था।

पाकिस्तानी अंपायर असद रउफ के सटोरियों के साथ संपर्क के आरोप के बारे में अदालत ने कहा कि उन्होंने अंपायर को टी शर्ट और जूते जैसे उपहार भेजे थे और कुछ भी मूल्यवान वस्तु नहीं भेजी थी। लेकिन इस अंपायर की मदद से मैच फिक्सिंग को लेकर आगे की कड़ी पूरी तरह से नदारद है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है।
साभार:
भाषा | Jun 6, 2013, 01.38PM IST
http://navbharattimes.indiatimes.com/other-news-mumbai/no-sufficient-evidence-against-vindu-gurunath-court/articleshow/20457651.cms

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