Thursday, June 20, 2013

एचपी इंडिया को राहत, 38.6 करोड़ डॉलर जुर्माने पर स्टे


नई दिल्ली।। अमेरिकी कंपनी ह्यूलेट पैकर्ड (एचपी) की भारतीय इकाई को कस्टम ड्यूटी के उस फैसले के खिलाफ स्टे ऑर्डर मिल गया है, जिसमें कंपनी को टैक्स चोरी के लिए 38.6 करोड़ डॉलर का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

एचपी ने कहा कि कस्टम ड्यूटी, सीमाशुल्क, एक्साइड ड्यूटी और सर्विस टैक्स अपीलीय पंचाट (सेस्टैट) ने एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (एचपीआई) के खिलाफ बेंगलुरु के कस्टम कमिश्नर के फैसले पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है।

यह मामला 2008 के डीआरआई की जांच से जुड़ा है, जिसमें एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एचपीआई ने भारत में प्रॉडक्ट्स और स्पेयर पार्ट्स आयात करने के लिए कम ड्यूटी का भुगतान किया।
साभार:
भाषा | Jun 12, 2013, 02.32PM IST
http://navbharattimes.indiatimes.com/business/tax/tax-news/customs-tribunal-stays-386-million-order-against-hp-india/businessarticleshow/20554047.cms

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