सरकार ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के अधिकारों में बढ़ोतरी की है। सेबी को तलाशी और जब्ती के साथ संपत्ति कुर्क करने, नियमों का पालन नहीं करने वालों को हिरासत में लेने और हेराफेरी के जरिए की गई कमाई की रिकवरी का भी अधिकार मिल गया है। नए अधिकारों से लैस मार्केट रेगुलेटर अब कानून का उल्लंघन कर गलत तरीके से कमाई गई पूरी रकम की वसूली का आदेश भी दे सकता है। इतना ही नहीं, सरकार ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) को देश और देश से बाहर बाकी रेगुलेटर्स से पहले की तारीख से सूचना मांगने की अनुमति भी दी है। इससे 15 साल से अधिक समय से लंबित मामलों के संदर्भ में विस्तार से जानकारी हासिल करने का रास्ता साफ हो गया है। ये संशोधन सिक्योरिटीज एक्ट से जुड़े संशोधन अध्यादेश का हिस्सा हैं, जिसे पिछले सप्ताह जारी किया गया। सामूहिक निवेश योजनाओं के रूप में पोंजी योजनाओं की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए भी नियमों में संशोधन किए गए हैं।
साभार
Jul 23, 2013, 09.00AM IST पीटीआई नई दिल्ली
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/21252445.cms
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