नई दिल्ली।। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह की 2 कंपनियों के निवेशकों को सलाह दी है कि वे सहारा अथवा उसके एजेंटों के किसी प्रकार के दबाव में नहीं आएं।
सेबी ने सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉर्प लिमिटेड (एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड (एसएचआईसीएल) के निवेशकों को सलाह दी है कि उनके निवेश को ग्रुप की दूसरी कंपनियों में लगाने के सहारा अथवा उसके एजेंटों के दबाव में नहीं आएं।
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में सहारा समूह की इन दोनों कपंनियों को निवेशकों से जुटाए गए 24,000 करोड़ रुपये की राशि 15 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 3 महीने के भीतर लौटाने का आदेश दिया था। कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन कर पूंजी बाजार से यह धन जुटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की कंपनियों को निवेशकों से संबंधित सभी दस्तावेज बाजार नियामक सेबी को सौंपने का भी आदेश दिया था। सेबी ने इस संबंध में जारी एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि उसे निवेशकों से इस तरह की कई शिकायतें मिल रही है कि उनपर सहारा ग्रुप की तरफ से समूह की दूसरी कंपनियों में निवेश बदलने के लिये दबाव डाला जा रहा है।
साभार
एजेंसियां | Oct 27, 2012, 09.58PM IST
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/16984126.cms
सेबी ने सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉर्प लिमिटेड (एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड (एसएचआईसीएल) के निवेशकों को सलाह दी है कि उनके निवेश को ग्रुप की दूसरी कंपनियों में लगाने के सहारा अथवा उसके एजेंटों के दबाव में नहीं आएं।
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में सहारा समूह की इन दोनों कपंनियों को निवेशकों से जुटाए गए 24,000 करोड़ रुपये की राशि 15 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 3 महीने के भीतर लौटाने का आदेश दिया था। कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन कर पूंजी बाजार से यह धन जुटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की कंपनियों को निवेशकों से संबंधित सभी दस्तावेज बाजार नियामक सेबी को सौंपने का भी आदेश दिया था। सेबी ने इस संबंध में जारी एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि उसे निवेशकों से इस तरह की कई शिकायतें मिल रही है कि उनपर सहारा ग्रुप की तरफ से समूह की दूसरी कंपनियों में निवेश बदलने के लिये दबाव डाला जा रहा है।
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एजेंसियां | Oct 27, 2012, 09.58PM IST
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