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Friday, February 28, 2014

सरेंडर के बाद सहारा चीफ सुब्रत रॉय उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार



सुब्रत रॉय पर पुलिस की मेहरबानी।

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष लखनऊ में सरेंडर कर दिया है। रॉय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर की सूचना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वॉरंट पर सहारा प्रमुख की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। ऐसे में रॉय के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उनके वकील ने बताया कि शुक्रवार सुबह ही रॉय ने यूपी पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया था। सरेंडर के बाद सुब्रत रॉय को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होने के बाद सहारा ग्रुप चीफ सुब्रत राय ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं। रॉय ने कहा कि वह गुरुवार को डॉक्टरों से मिलने गए थे। साथ ही उन्होंने मीडिया पर आरोप लगया कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। रॉय ने कहा कि वह बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानेंगे और पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने 3 मार्च तक पेशी से छूट की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट सहारा प्रमुख सुब्रत राय की उस अर्जी पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें उन्होंने गैर-जमानती वॉरंट को वापस लेने की मांग की है। इस अर्जी में सहारा चीफ ने कोर्ट में पेश न होने पर गलती मानते हुए बिना शर्त माफी मांगी है। अर्जी में कहा गया है कि उनकी मां बहुत बीमार हैं और वह ऐसे वक्त में उनके साथ रहना चाहते हैं। कोर्ट से मां के साथ रहने की अनुमति मांगते हुए यह भी कहा है कि गैर-जमानती वॉरंट से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

सहारा इंडिया के चीफ सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी हाजिरी से छूट दिए जाने की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए उनके पास रहना है। हालांकि, गुरुवार को पुलिस जब रॉय की तलाश में उनकी मां के पास पहुंची तो वह वहां नहीं मिले। रॉय को मौजूदा प्रदेश सरकार का करीबी माना जाता है। गुरुवार सुबह से ही सबकी नजरें इस बात पर थीं कि सरकार रॉय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से जारी गैर जमानती वॉरंट को तामील कराने के लिए क्या करेगी।

शाम को गोमती नगर के एसएचओ अजीत सिंह चौहान की अगुवाई में पुलिस बल वॉरंट सर्व करने के लिए सहारा शहर टाउनशिप में पहुंचा, जहां रॉय रहते हैं। सहारा शहर में घुसते हुए चौहान ने वहां जुटे मीडियाकर्मियों से काफी हिचक के साथ कहा कि वह सुब्रत रॉय के खिलाफ जारी अरेस्ट वॉरंट पर ऐक्शन लेने के लिए आए हैं।

कुछ ही देर बाद वह बाहर आए और कहा कि रॉय नहीं मिले। उन्होंने कहा कि पुलिस बल रॉय के आवास में गया और वहां देखा कि रॉय की बीमार मां बेड पर थीं। डॉक्टर्स उनके पास थे, लेकिन रॉय वहां नहीं थे। पुलिस जैसे ही सहारा शहर के परिसर में पहुंची, खबर आई कि रॉय ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। हालांकि उनका यूं गायब हो जाना चर्चा का विषय रहा। प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार के रॉय से करीबी रिश्ते बताए जाते हैं।

एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जब 2003-07 के दौरान प्रदेश के सीएम थे, तब उन्होंने रॉय को यूपी डिवेलपमेंट काउंसिल में शामिल किया था। मुलायम के पुत्र अखिलेश यादव मार्च 2012 में यूपी के सीएम पद की शपथ लेने के एक घंटे के भीतर सहारा शहर पहुंच गए थे, जहां उनके सम्मान में लंच पार्टी का आयोजन किया गया था।
साभार
इकनॉमिक टाइम्स | Feb 28, 2014, 10.57AM IST नई दिल्ली
http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/not-absconding-says-sahara-chief-subrata-roy/articleshow/31121178.cms

सहारा शहर में पुलिस, नहीं मिले सुब्रत रॉय

निवेशकों के 20 हजार करोड़ रुपये वापस न करने के मामले में पुलिस गैरजमानती वॉरंट लेकर गुरुवार को लखनऊ स्थित सहारा शहर पहुंची, इधर सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके पेश न होने के लिए बिना शर्त माफी मांग ली। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। उन्होंने गैरजमानती वॉरंट कैंसल करने की भी मांग की।

सहारा शहर में पुलिस ने ढाई घंटे तक सुब्रत रॉय की तलाश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पुलिस ने कुछ देर के लिए 270 एकड़ में फैले सहारा शहर में लोगों के आने-जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। सहारा अस्पताल की भी तलाशी ली। वहां सुब्रत रॉय की बीमार मां और परिजन मौजूद थे। लेकिन सुब्रत वहां भी नहीं थे। 

गोमती नगर के इंस्पेक्टर अजित सिंह चौहान ने बताया कि हमने सहारा शहर के एक-एक कमरे की तलाशी ली। सुब्रत रॉय अंदर नहीं थे, लेकिन उनके परिजन मौजूद थे। परिजनों से पूछा गया तो उनका जवाब था कि वह यहां नहीं हैं। अब उनकी तलाश में लखनऊ के उनके अन्य ठिकानों पर रेड डाली जाएगी।
लखनऊ के एसएसपी प्रवीण कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करके जेल भेजने को नहीं कहा है। उन्हें 4 मार्च को पेश करने के निर्देश दिए हैं। मैंने पुलिस अफसरों को गैर जमानती वॉरंट तामील करने को कहा है। इसी सिलसिले में गोमतीनगर पुलिस सहारा शहर गई थी।
एक्शन में पुलिस
3:55 PM पुलिस सहारा शहर पहुंची। गेट खुलवाकर अंदर तलाशी शुरू।
4:45 PM सहारा ग्रुप से जुड़े कई अफसर और कर्मचारी गेट पर पहुंचे।
6:25 PM पुलिस टीम खाली हाथ बाहर आई।
साभार
Feb 28, 2014, 09.00AM IST प्रस, लखनऊ/नई दिल्ली
http://navbharattimes.indiatimes.com/india/national-india/----/articleshow/31121168.cms

नहीं गिरफ्तार हुए सुब्रत रॉय सहारा, कोर्ट से माफी मांगी

सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वॉरंट रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और इस बीच पुलिस उनके घर जाकर खाली हाथ लौट आई। सहारा ने 4 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का आश्वासन दिया।

जस्टिस के एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी के लिये गैर जमानती वॉरंट जारी किया था क्योंकि निवेशकों का 20 हजार करोड़ नहीं लौटाने के कारण लंबित अवमानना के मामले में सहारा प्रमुख न्यायिक आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। सुब्रत रॉय ने कोर्ट में पेश नहीं होने के लिये बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने बुधवार का आदेश वापस लेने का भी अनुरोध किया है जिसमें रॉय के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया गया और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करके 4 मार्च को न्यायलाय में पेश करने का आदेश दिया गया है।

कोर्ट ने सहारा प्रमुख की 92 वर्षीय मां की अस्वस्थता के आधार पर सुब्रत रॉय को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने का अनुरोध ठुकरा दिया था। 

रॉय की ओर से पेश सीनियर वकील राम जेठमलानी ने लखनऊ स्थित सहारा अस्पताल का एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया था जिसमें सहारा प्रमुख की मां की मेडिकल स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने मानवीय और मेडिकल आधार पर मां के पास ही रहने देने की सिफारिश की गई थी।

कोर्ट ने कहा था कि चूंकि 25 फरवरी को ही रॉय को व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने का अनुरोध ठुकरा दिया गया था, इसलिए कल के ही अनुरोध को आज स्वीकार करने का कोई कारण नजर नहीं आता है।

सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉर्प लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड के तीन डाइरेक्टर्स रवि शंकर दुबे, अशोक रॉय चौधरी और वंदना भार्गव बुधवार को कोर्ट में मौजूद थे। सुब्रत राय के साथ ही इन तीनों को भी न्यायालय ने समन जारी किये थे।
साभार
नई दिल्ली, भाषा | Feb 27, 2014, 06.43PM IST
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/31112715.cms