जलगांव आवासीय घोटाला मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व आवास मंत्री सुरेश दादा जैन (71) ने सेहत और दया की बुनियाद पर जमानत की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
कोर्ट के सूत्रों ने कहा कि यह याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी। जैन ने अपनी याचिका में गुहार लगाई है कि वह 27 महीनों से जेल में बंद हैं, इस दौरान उनकी बाइपास सर्जरी हुई। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत काफी खराब हो गई है और मधुमेह तथा अधिक उम्र होने के कारण कई दूसरी जटिलता पैदा हो गई हैं।
वह करीब तीन दशकों से अधिक समय तक विधानसभा के सदस्य रहे हैं और फिलहाल शिवसेना के विधायक हैं। जैन ने कहा कि वह बड़ी राजनीतिक साजिश तथा अपने विरोधियों की ओर से की गई बदले की कार्रवाई के शिकार हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जलगांव आवासीय घोटाले में उन्हें फंसाया गया है।
जैन को 11 मार्च, 2012 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल हो चुका है और जांच चल रही है। सुनवाई अदालत ने आरोप तय कर दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश का हवाला दिया, जिसके मुताबिक भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत नौकरशाहों (विधायक एवं मंत्रियों) के खिलाफ मामला एक साल के भीतर पूरा होना चाहिए।
साभार
Jul 7, 2014, 08.30AM IST, भाषा, मुंबई
http://navbharattimes.indiatimes.com/metro/mumbai/other-news/Jailed-former-minister-Suresh-Dada-Jain-seeking-bail/articleshow/37918002.cms
कोर्ट के सूत्रों ने कहा कि यह याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी। जैन ने अपनी याचिका में गुहार लगाई है कि वह 27 महीनों से जेल में बंद हैं, इस दौरान उनकी बाइपास सर्जरी हुई। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत काफी खराब हो गई है और मधुमेह तथा अधिक उम्र होने के कारण कई दूसरी जटिलता पैदा हो गई हैं।
वह करीब तीन दशकों से अधिक समय तक विधानसभा के सदस्य रहे हैं और फिलहाल शिवसेना के विधायक हैं। जैन ने कहा कि वह बड़ी राजनीतिक साजिश तथा अपने विरोधियों की ओर से की गई बदले की कार्रवाई के शिकार हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जलगांव आवासीय घोटाले में उन्हें फंसाया गया है।
जैन को 11 मार्च, 2012 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल हो चुका है और जांच चल रही है। सुनवाई अदालत ने आरोप तय कर दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश का हवाला दिया, जिसके मुताबिक भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत नौकरशाहों (विधायक एवं मंत्रियों) के खिलाफ मामला एक साल के भीतर पूरा होना चाहिए।
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Jul 7, 2014, 08.30AM IST, भाषा, मुंबई
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