Thursday, June 12, 2014

पुणे की चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद से सावधान!

महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे शहर ठाणे के टाऊन पुलिस स्टेशन ने पिछले दिनों कथित चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद फूड्स लिमिटेड, साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड एवं उनके निदेशकों बालासाहेब भापकर, श्रीमती वंदना भापकर व शशांक भापकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। बता दें कि साईं प्रसाद समूह का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे शहर के उपनगर पिंपरी–चिंचवड़ में है। (F.I.R.No. 62/2014,Nagar Pol.Stn. City-Thane, MAH)

यह जानकारी भी आम है कि साईं प्रसाद समूह की इन दोनों कंपनियों के खिलाफ इससे पहले मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत कई राज्यों में मामले दर्ज हो चुके हैं। साईं प्रसाद समूह के सभी निदेशकों व उनके एजंटों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज होते रहे हैं। कई मामलों में तो उनके अधिकारी और एजंट गिरफ्तार भी हो चुके हैं।

F.I.R.No. 15/12,Banswqada Pol.Stn. Rajasthan
F.I.R.No. 136/13,Talcher Pol.Stn. Odisha
F.I.R.No. 114/13,Ainthpali Pol.Stn. Odisha
F.I.R.No. 635/13,Sikn’bad Pol.Stn. Dis.Buld’shr,UP
F.I.R.No. ***/**, Kanpur Police, UP

साईं प्रसाद समूह पर गैरकानूनी तौर से आम जनता से धनराशि जमा करने के आरोप हैं। साईं प्रसाद समूह आकर्षक रिटर्न व निश्चित अवधि में दुगुनी रकम देने का लालच देकर आम जनता से विभिन्न योजनाओं व तौर-तरीकों से धन जमा करता है, जो कि सरासर अवैध और गैरकानूनी है। इस मामले में उपलब्ध दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि साईं प्रसाद समूह बिना आरबीआई और सेबी से इजाजत लिए ही ये निवेश कारोबार कर रहा है। इसके लिए इस कंपनी ने भी कृषि भूमि में निवेश करने और कृषि उपज का कारोबार करने की आड़ ली है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने साईं प्रसाद समूह की सात में से इन दो कंपनियों और उनके मालिकान के खिलाफ दो आदेश पिछले दिनों जारी कर कंपनी की धन जमा करने के अवैध कारोबार पर प्रतिबंध लगाया है। दोनों आदेश सेबी की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। इनकी लिंक नीचे दिए हैं –

साईं प्रसाद प्रापर्टीज लिमिटेड से संबंधित सेबी का आदेश देंखें
http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/pdffiles/26099_t.pdf
http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/1374069736895.pdf
साईं प्रसाद फूड्स लिमिटेड से संबंधित सेबी का आदेश देंखें
http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/pdffiles/26098_t.pdf
http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/1374069663484.pdf

इससे पहले एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्र्वालियर खंडपीठ ने भी साईंप्रसाद समूह समेत ऐसी ही 32 कंपनियों द्वारा अवैध रूप से निवेश योजनाएं चलाने के मामले में जांच करने के लिए सीबीआई को आदेश दिए थे। इस सीबीआई जांच से साफ हो गया कि सांई प्रसाद समूह भी अवैध रूप से निवेश योजनाएं चलाने और निवेशकों से धन जमा करने के अवैध कारोबार में शामिल है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने यह जांच रपट संबधित राज्यों की जांचकर्ता एजंसियों को कानूनी कार्रवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया। अफसोस है कि इस छानबीन के नतीजे साफ होने के बावजूद आज तक किसी राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर कोई कार्रवाई नहीं की। साईं प्रसाद फूड्स लिमिटेड तथा अन्य कंपनियों से संबंधित ग्वालियर खंडपीठ, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश देखने के लिए नीचे दी लिंक पर जाएं–
http://www.dif.mp.gov.in/hcdecision13072012.pdf

कुल मिला कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई), सेबी, सीबीआई और पुलिस जैसी निगरानी एवं जांचकर्ता एजंसियों के अनुसार साईं प्रसाद समूह की कंपनियाँ गैरकानूनी तौर-तरीकों से आम जनता व निवेशकों से अवैध रूप से धन जमा करने के कारोबार में है। ऐसी कंपनियाँ निकट भविष्य में धन लौटाने में विफल हो जाती हैं, जिससे लाखों-करोड़ों निवेशकों को अपनी मेहनत से कमाई पूंजी से हाथ धोना पड़ता है; अत: ऐसी कंपनियों से आम जनता को सावधान रहना चाहिए, यह मत इन जांचकर्ता एजंसियों के अधिकारियों ने व्यक्त किया है।

भवदीय
Mohammed Usman,
President-Forum for Fairness in Democratic System
Cell: 9322273393
(नोट – इस विज्ञप्ति में दिए तथ्यों से संबंधित तमाम दस्तावेजी सबूत आपके द्वारा हमारे प्रतिनिधि से संपर्क करने पर उपलब्ध होंगे।)

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